राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) 2025 के लिए नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके अनुसार, योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून 2025 निर्धारित की गई है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है, तो जल्दी करें, क्योंकि इस तारीख के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
NFSA योजना का मुख्य उद्देश्य
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों को सस्ते दामों में अनाज उपलब्ध कराना है। इसके तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं/चावल प्रतिमाह सिर्फ ₹1-3 प्रति किलो की दर पर दिया जाता है। विशेष रूप से बीपीएल परिवार, अंत्योदय कार्डधारक और प्राथमिकता वाले घरों को इसका लाभ मिलता है।
क्या है नए नोटिफिकेशन में?
राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि:
-
30 जून 2025 तक ही नए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे
-
पहले से राशन कार्ड धारकों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं
-
नए आवेदकों के लिए आधार लिंकिंग अनिवार्य
-
आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण जमा करना होगा
कौन कर सकता है आवेदन?
इस योजना के लिए वे सभी परिवार पात्र हैं जो:
-
राजस्थान के स्थायी निवासी हैं
-
गरीबी रेखा से नीचे (BPL) श्रेणी में आते हैं
-
अंत्योदय योजना के लाभार्थी हैं
-
विधवाएं, विकलांग या बुजुर्ग जिनकी नियमित आय नहीं है
कैसे करें आवेदन?
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
-
राजस्थान खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
-
“NFSA नया आवेदन” लिंक पर क्लिक करें
-
सभी जानकारी भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें
-
आवेदन शुल्क जमा करने के बाद पावती संख्या प्राप्त करें
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
-
नजदीकी तहसील कार्यालय या सार्वजनिक वितरण केंद्र से फॉर्म लें
-
सही जानकारी भरकर संबंधित दस्तावेजों के साथ जमा करें
-
आवेदन की रसीद अवश्य लें
जरूरी दस्तावेज
-
आधार कार्ड (परिवार के सभी सदस्यों का)
-
निवास प्रमाण (मतदान आईडी/बिजली बिल)
-
आय प्रमाण पत्र (तहसीलदार/नगर निगम द्वारा जारी)
-
बैंक खाता विवरण
-
पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?
-
राजस्थान खाद्य विभाग की वेबसाइट पर जाएं
-
“आवेदन स्थिति” सेक्शन में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें
-
SMS अलर्ट के लिए अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करें
अंतिम तिथि से पहले ही करें आवेदन
सरकार द्वारा निर्धारित 30 जून 2025 की तिथि के बाद कोई भी आवेदन नहीं माना जाएगा। यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इस योजना का लाभ उठाना चाहता है, तो तुरंत आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6127 पर संपर्क कर सकते हैं।